कलियुगी बेटों ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर मां को लगाया 21 लाख का चूना

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मथुरा। कलियुगी पुत्रों ने बैंक प्रबंधक के साथ मिलकर अपनी मां को ही 21 लाख का झटका लगा दिया। मां के नाम दर्ज प्लाट को बैंक में गिरवी रख कर पत्नी को मां बनाकर 21 लाख का ऋण लेने के मामले में न्यायालय ने बेटों, पत्नी और बैंक प्रबंधक के खिलाफ थाना हाईवे पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
थाना हाईवे अंतर्गत महेंद्र नगर सौंख रोड निवासी सरोज देवी पत्नी नित्यकिशोर ने वर्ष 2005 में गांव पालीखेड़ा में एक प्लाट खरीद था। सरोज देवी के 5 पुत्र हैं। जिनमें नरेंद्र, दिनेश और प्रभुदयाल अपनी मां सरोज के साथ रहते हैं। जबकि दो पुत्र राजेंद्र और उमेश उर्फ भोला अपने परिवार साथ अपनी मां और भाईयों से अलग रहते हैं। राजेंद्र और उमेश उर्फ भोला ने किसी तरह अपनी मां के नाम दर्ज गांव पालीखेड़ा वाले प्लाट की रजिस्ट्री चोरी कर ली। यह बैनामा इंडियन ओवरसीज बैंक वेटरनेरी कालेज शाखा पर उमेश ने गिरवी रख दिया। अपनी पत्नी सीमा रानी को मां सरोज देवी बनाकर उनके फर्जी हस्ताक्षर कराकर करीब 21 लाख का लोन ले लिया। जबकि उस पर फोटो मां सरोज देवी का ही लगा हुआ था। इसकी जानकारी सरोज देवी को तब मिली जब बैंक ने हाल ही में उनके घर पर 21 लाख 16 हजार 583 रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया। नोटिस पढ़कर 75 वर्षीय सरोज देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बैंक में जाकर जानकारी की तो वहां उनके प्लाट के कागज गिरवी रखे हुए थे। उन्होंने इसकी शिकायत थाना हाइवे पुलिस से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी से अपना पक्ष रखते हुए उचित कार्यवाही की मांग की लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता सरोज देवी ने न्यायालय की शरण ली। पीड़िता सरोज देवी के अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि सरोज देवी की याचिका पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए थाना हाइवे पुलिस को बैंक प्रबंधक, दोनों पुत्रों राजेंद्र एवं उमेश उर्फ भोला और उमेश की पत्नी सीमारानी सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।