खराब हुआ टीवी तो उपभोक्ता की हुई बल्ले-बल्ले

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मथुरा। एक टीवी कंपनी और उसके स्थानीय शोरुम स्वामी को अपने उपभोक्ता की शिकायत को अनसुना करना उस समय महंगा पड़ गया। जब उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने टीवी कंपनी और शोरुम स्वामी को टीवी की कुल कीमत सहित वाद व्यय भुगतान करने का आदेश दे दिया।
मथुरा के मोतीकुंज निवासी सौरभ श्रीवास्तव ने 12/09/18 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद के अनुसार सौरभ ने 27/11/2016 को लॉयड कंपनी का टीवी 26,500 रुपए में कृष्णानगर स्थित आरके इलेक्ट्रोरियम रतन टावर से खरीदा था। इसकी 3 वर्ष की वारंटी थी। इसके बाद कुछ समय बाद टीवी में खराबी आनी शुरु हो गई। जिसे शिकायत करने के बाद भी शोरुम स्वामी ने इसे अनसुना कर दिया। 08/07/2018 को टीवी चलते-चलते बंद हो गया। परिवादी द्वारा शिकायत करने के बाद न तो टीवी को सही किया गया और न ही टीवी को बदला गया। इस पर सौरभ ने
उपभोक्ता फोरम में शोरुम स्वामी और लॉयड टीवी कंपनी के विरु( परिवाद दायर कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने दोनों को सुनने के बाद परिवादी के पक्ष में निर्णय दिया। फोरम ने शोरुम स्वामी और टीवी कंपनी को आदेश दिया है कि वह उपभोक्ता सौरभ श्रीवास्तव का टीवी की कुल कीमत 26,500 रुपए परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान करने की तिथि 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से भुगतान करे। साथ ही वाद व्यय के रुप में 3000 रुपए अदा करने के भी आदेश दिए हैं।