लापरवाही से महिला की मौत, किरन हॉस्पिटल-रामा पैथोलॉजी को देने होंगे 8 लाख

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मथुरा। लापरवाही से इलाज करने के कारण हुई महिला की मौत के मामले में उपभोक्ता फोरम हाथरस ने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित किरन मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं रामा पैथोलॉजी के संचालक के खिलाफ 8 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। यह धनराशिमृतक महिला के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।

मंडी समिति कैंपस मथुरा निवासी चंद्रप्रकाश की पत्नी पुष्पा देवी को 29 जून 2014 को पेट में तेज दर्द होने के कारण किरन हॉस्पिटल में ले जाया गया। जहां डॉ. राजीव मित्तल ने अल्ट्रासाउंड कराया। जिसमें पित्त की थैली में पथरी होना बताते हुए ऑपरेशन कर दिया गया। इस ऑपरेशन में पित्त की थैली निकाल दी गई। परिजनों द्वारा बायोप्सी जांच की मांग की गई लेकिन चिकित्सक द्वारा बायोप्सी जांच नहीं कराई गई। जिससे महिला को पित्तस्त्राव होता रहा और लगातार दर्द भी बढ़ता गया।

जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पित्त की नली में पथरी के कण चले जाना बताया गया। जिससे पीलिया हो गया। इसके बाद आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल सहित अन्य कई अस्पतालों में उपचार कराया गया। जहां महिला को स्टेन डाले गए लेकिन पीड़िता को कोई लाभ नहीं हुआ। 28 अप्रैल 2015 को डॉ. द्वारा कैंसर की आशंका होने पर आगरा से एम्स के लिए रैफर कर दिया गया। जहां जांच होने के बाद महिला को कैंसर घोषित किया गया। इसके बाद महिला का उपचार किया गया लेकिन तबियत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः अगस्त 2016 को महिला की मौत हो गई।

इसे लेकर पीड़ित पक्ष ने न्यायालय के माध्यम से विपक्षियों के खिलाफ धारा 304, 420, 468, 467, 471 एवं 120 बी आईपीसी के तहत 23 सितंबर 2017 को थाना हाईवे में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। पीड़ित पक्ष ने फाइनल रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती दी और दूसरी तरफ एसएसपी मथुरा से भी गलत तरीके से एफआर लगाने की शिकायत करते हुए पुनः विवेचना की मांग की। इस पर एसएसपी मथुरा ने थाना हाईवे पुलिस को पुनः विवेचना के निर्देश दिए हैं। थाना पुलिस द्वारा पुनः विवेचना की रिपोर्ट भी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। इस जांच रिपोर्ट में आरोपियों का दोषी होना बताया गया है। इसके चलते किरन हॉस्पिटल के संचालक एवं रामा पैथोलॉजी के संचालक पर कानूनी शिकंजा कसना भी तय माना जा रहा है।

दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष ने उपभोक्ता फोरम मथुरा में आरोपियों के खिलाफ वाद दायर किया था। जिसमें पीड़ित ने मुआवजे के तौर पर 18 लाख रूपए की मांग की गई थी। बाद में यह वाद हाथरस उपभोक्ता फोरम में स्थानांतरित कर दिया गया था। जहां उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राकेश कुमार चतुर्थ, सदस्य कृष्ण प्रभाकर उपाध्याय एवं सदस्य रंजना गोयल ने गत दिवस मामले की सुनवाई की। जिसमें किरन हॉस्पिटल एवं रामा पैथोलॉजी को दोषी मानते हुए 8 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया। इनमें किरन हॉस्पिटल के संचालक डॉ. राजीव मित्तल पर 6 लाख और रामा पैथोलॉजी के संचालक डॉ. अजय शर्मा पर 2 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना दो माह के अंदर मृतक के परिजनों को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।