मथुरा। शहर के प्रमुख बिल्डर श्रीग्रुप के निदेशक सुदीप, प्रदीप, राम अग्रवाल सहित अन्य को धोखाधड़ी के मामले में 06 जनवरी को मथुरा न्यायालय ने तलब किया है।
शहर के नामचीन बिल्डर एस.जे.पी. ग्लोबल ग्रुप जमुनाधाम गोवर्धन रोड मथुरा के निदेशक सुदीप अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, राम अग्रवाल सहित अन्य निदेशकों को एसीजेएम द्वितीय न्यायालय मथुरा ने धारा 406, 420, 506 के मामले में तलब करते हुए 06 जनवरी 2023 को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिये हैं। मिली जानकारी के अनुसार जनकपुरी महोली रोड मथुरा निवासी सचिन और उनकी पत्नी शालू ने वर्ष 2013 में एसजेपी ग्लोबल ग्रुप के नोएडा स्थित श्री राधा स्काई गार्डन में 41 लाख से अधिक की राशि का 02 बीएच के का फ्लैट बुक कराया था जिसकी रकम बैंक फाइनेंस कराकर दी गई। फ्लैट को 2014 में देने का वायदा किया गया था। लेकिन 2018 तक फ्लैट नहीं दिया गया। इसके बाद जब विवाद बढ़ा तो बिल्डर ग्रुप ने 06 लाख की राशि पीड़ित पक्ष को किस्तों में वापिस कर दी गई। लेकिन शेष राशि को वापिस नहीं किया गया।
फ्लैट ना देने और पूरी धन राशि वापिस ना किये जाने पर पीड़ित पक्ष ग्रुप के डायरेक्टरों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकद्दमा थाने में दर्ज कराने का प्रयास किया।लेकिन मुकद्मा दर्ज नहीं हो सका। जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने 156 (3) में न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए ग्रुप के निदेशकों को 06 जनवरी 2023 को उपस्थित होने के आदेश दिये हैं। इस आदेश के बाद ग्रुप के निदेशकों में हड़कम्प मचा हुआ है।